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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर धारा 163 लागू, जिलाधीश ने जारी किए आदेश

Haryana News: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आगामी 4 जुलाई से 14 जुलाई तक दसवीं और बारहवीं की कंपार्टमेंट परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। जिला नूंह में इस परीक्षा के सुचारु एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता […]

Haryana News: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आगामी 4 जुलाई से 14 जुलाई तक दसवीं और बारहवीं की कंपार्टमेंट परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। जिला नूंह में इस परीक्षा के सुचारु एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत परीक्षा केदो पर धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

छह परीक्षा केंद्र नामित

जिलाधीश एवं उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले के छह सरकारी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र के रूप में नामित किया गया है, जिनमें राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सालाहेड़ी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नूंह, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नूंह, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजपुर नमक, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेड़ला, राजकीय मिडिल स्कूल, सौंख, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजपुर झिरका विद्यालय शामिल हैं।

परीक्षा केंद्रों पर धारा 163

परीक्षा केंद्रों की शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में फोटोकॉपी मशीनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त, परीक्षा केंद्रों पर धारा 163 (संबंधित प्रावधानों के अनुसार) प्रभावी रहेगी।प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, जो परीक्षाओं के संचालन की निगरानी करेंगे।

जिलाधीश ने जारी किए आदेश

साथ ही, जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करेंगे और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने हेतु पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरोध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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