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New Conversion Law: धर्म छिपाकर की गई शादी होगी अमान्य, मिलेगी यह सज़ा

New Conversion Law: हरियाणा सरकार ने नए कानून के तहत धर्म छिपाकर शादी करने वालों को सजा का प्रावधान लागू किया है। लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर सरकार ने सख्ती बरती है। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई भी ऐसा करता है तो उसपर सख्त रुख अपनाया जाएगा। इस अधिनियम के […]

New Conversion Law: हरियाणा सरकार ने नए कानून के तहत धर्म छिपाकर शादी करने वालों को सजा का प्रावधान लागू किया है।

लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर सरकार ने सख्ती बरती है। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई भी ऐसा करता है तो उसपर सख्त रुख अपनाया जाएगा। इस अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति धर्म छिपाकर विवाह करता है, तो उसे तीन से 10 साल की जेल और कम से कम तीन लाख रुपए व अधिकतम पांच लाख रुपए जुर्माना हो सकता है।

धोखे, लालच, बल से नहीं करा सकते शादी

वहीं धर्मांतरण कानून के अन्तर्गत ऐसे विवाह से संतान जन्म लेती है तो उसे कानूनी रूप से वैध माना जाएगा और उसे संपत्ति में उत्तराधिकार का पूरा अधिकार मिलेगा। नए कानून में यह प्रविधान है कि कोई भी व्यक्ति धोखे, लालच, बल या अनुचित प्रभाव से धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, चाहे वह विवाह के लिए ही क्यों न हो।

कड़ाई से नियम पालन करने के आदेश

सुमिता मिश्रा के अनुसार, धर्म परिवर्तन करने से पहले संबंधित उपायुक्त को सूचित करना जरुरी होगा। धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति को भी सूचना देनी होगी।

किसी भी घोषणा पर 30 दिन तक आपत्ति दर्ज की जा सकती हैं। सुमिता मिश्रा ने सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ‘हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निवारण अधिनियम एवं नियम 2022’ का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

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