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Delhi Liquor Policy Case: पंजाब में बाढ़ का हवाला देकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मिली पेशी से छूट

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को कोर्ट ने दोनों नेताओं को पेशी से छूट दे दी, जिसके बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई […]

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को कोर्ट ने दोनों नेताओं को पेशी से छूट दे दी, जिसके बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि वे इस समय पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वहां राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। इस दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उनकी उपस्थिति से छूट दे दी।

मामले की पृष्ठभूमि

दिल्ली की शराब नीति में कथित अनियमितताओं का यह मामला 2022 में शुरू हुआ, जब दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया गया। बाद में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का पहलू जोड़ते हुए पीएमएलए के तहत एक अलग केस दर्ज किया।

जांच एजेंसियों, सीबीआई और ईडी, ने आरोप लगाया है कि इस नीति को जानबूझकर इस तरह से बनाया गया था, जिससे कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ मिले। एजेंसियों का दावा है कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत मिली थी। ईडी के मुताबिक, इस रकम का इस्तेमाल गोवा और पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए किया गया था।

जमानत और आगे की सुनवाई

इस मामले में, ईडी ने मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जबकि मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से ही जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त-सितंबर 2024 में दोनों नेताओं को जमानत दे दी थी, हालांकि इस मामले में ट्रायल अभी भी जारी है। अब, राऊज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं, जहां यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस मामले पर क्या अहम आदेश देती है।

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