Himachal Pradesh Disaster: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में राज्य को आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित किया है।
शिमला के कोटखाई, जुब्बल और जुन्गा में देर रात लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत हो गई। चंडीगढ़-मनाली फोरलेन सहित 5 नेशनल हाईवे और करीब 800 सड़कें बंद पड़ी हैं। कुल्लू समेत 10 जिलों में सोमवार को स्कूल-कॉलेज बंद हैं।
सभी उपायुक्तों को दिए गए आदेश
उन्होंने कहा कि प्रदेश को आपदा ग्रस्त राज्य घोषित करने से संबंधित आदेश सभी उपायुक्तों को दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन कानून की धारा 34 के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है।
आपदा ग्रस्त राज्य घोषित करने का फैसला लिया गया है और इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी की गई है। प्रदेश में बार-बार आ रही आपदा से सड़कों, पुलों, बिजली, पेयजल आपूर्ति योजनाओं को नुकसान हुआ है।
क्या होता है आपदा घोषित राज्य
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सुक्खू सरकार ने आपदा क्षेत्र घोषित करने और डिजास्टर एक्ट लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। किसी भी राज्य को आपदा प्रभावित घोषित करने पर केंद्र सरकार वित्तीय मदद देती है।
इस दौरान राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) के अलावा अतिरिक्त पैकेज भी केंद्र से मिल सकता है और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत सामग्री, मुआवजा, अस्थायी आश्रय और स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाती हैं।
मकानों, सड़कों, पुलों, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की बहाली के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके अलावा अफवाहें फैलाने पर सरकार आपदा प्रबंधन कानून के तहत लोगों पर केस दर्ज करवा सकती है।