Bombay High Court: शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से कहा है कि अगर वे लॉस एंजिल्स और अन्य विदेशी देशों की यात्रा करना चाहते हैं तो पहले उन्हें 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे।
बता दें कि दंपति ने उनके खिलाफ दर्ज 60 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से जुड़े एफआईआर मामले में जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को रद्द करने की मांग की थी।
अगली सुनवाई कब होगी
इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को होगी। अदालत की यह शर्त ऐसे समय में आई है जब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी के मामले में जांच कर रही है।
सूत्रों का कहना है कि कपल ने व्यावसायिक और निजी यात्रा के लिए लॉस एंजिल्स जाने की अदालत से अनुमति मांगी थी, लेकिन पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि भारी सुरक्षा जमा राशि के बिना यात्रा नहीं की जा सकती।
जानिए क्या है पूरा मामला
ये मामला अगस्त में सामने आया था। लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक और व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
कोठारी के बयान के अनुसार ये घटनाएं 2015 से 2023 के बीच हुईं। उन्होंने दावा किया कि दंपति ने अपनी कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगने के लिए उनसे संपर्क किया था। यह कंपनी लाइफस्टाइल उत्पादों को बढ़ावा देने और एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म चलाने के लिए शुरू की गई थी।
कोठारी का आरोप
शुरुआत में यह 12% ब्याज पर एक कर्ज माना जा रहा था। हालांकि, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने कथित तौर पर उन्हें इसे निवेश में बदलने के लिए मना लिया, मासिक रिटर्न और मूल राशि की पूरी अदायगी का वादा किया।
कोठारी ने दावा किया कि उन्होंने अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये और उसी साल सितंबर में 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए, अब उनका कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल व्यवसाय विस्तार के बजाय निजी खर्चों के लिए किया गया।