भदोही में नव विवाहिता से अश्लील हरकत करने के आरोपी नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

भदोही में नव विवाहिता से अश्लील हरकत करने के आरोपी नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

Sexually Assaulting: अधिकारी ने बताया कि मुन्नी देवी ने कैमरे लगाने का विरोध किया इसके बाद सुमीत, वरुण, संदीप, सुमित दुबे, अमन, अंकित, सौरभ, अनुज और संजय नामक व्यक्तियों ने उसकी नव विवाहिता बहू को जमीन पर लिटाकर उससे अश्लील हरकत की।

Sexually Assaulting: भदोही जिले में घर के शौचालय और स्नानगृह के सामने सीसीटीवी कैमरा लगाने का विरोध करने पर एक नव विवाहिता से अश्लील हरकत करने और धमकी देने के आरोपी नौ लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

शौचालय और स्नानगृह की तरफ कैमरे का रुख

पुलिस अधिकारी ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बताया कि जिले की ज्ञानपुर सदर कोतवाली के भिदिउरा गांव में इसी साल 12 मार्च को मुन्नी देवी नामक महिला के घर के ठीक सामने कुछ लोग सीसीटीवी कैमरा लगा रहे थे। उस कैमरे का रुख उसके घर में बने शौचालय और स्नानगृह की तरफ था।

जमीन पर लिटाकर अश्लील हरकतें

अधिकारी ने बताया कि मुन्नी देवी ने कैमरे लगाने का विरोध किया इसके बाद सुमीत, वरुण, संदीप, सुमित दुबे, अमन, अंकित, सौरभ, अनुज और संजय नामक व्यक्तियों ने उसकी नव विवाहिता बहू को जमीन पर लिटाकर उससे अश्लील हरकत की। उन्हें रोकने की कोशिश पर आरोपियों ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया।

बहू को बेइज्जत करने की धमकी
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उन्होंने बताया कि वादी मुन्नी देवी ने रिपोर्ट में कहा है कि जब उसने दबंग की हरकत को देखकर चिल्लाना शुरू किया तो ग्रामीण इकट्ठा होने लगे जिन्हें देखकर आरोपी उसकी बहू को बेइज्जत करने की धमकी देकर भाग गए।

मामला दर्ज करने का आदेश

अधिकारी ने बताया इस मामले में मुन्नी देवी (42) ने एक याचिका अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह की अदालत में गत 20 मार्च को दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत आठ नवंबर को नौ युवकों के खिलाफ ज्ञानपुर कोतवाली में मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।

लज्जा भंग करने के इरादे से हमला

प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि अदालत के आदेश पर सभी नौ आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग करना), 324-4 (शरारतपूर्ण कृत्य) और 351-3 (किसी को मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देना) के तहत रविवार को मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

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