Stray Dogs C​ase: न्यायालय ने आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई शुरू की

Stray Dogs C​ase: न्यायालय ने आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई शुरू की

Stray Dogs C​ase: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अधिकतर राज्यों ने अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल कर दिए हैं।

Stray Dogs C​ase: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई शुरू की। इस सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को उसके समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया था।

केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अधिकतर राज्यों ने अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल कर दिए हैं।

पीठ ने आंध्र प्रदेश की ओर से पेश वकील से यह बताने को कहा कि पिछली तारीख पर अनुपालन हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया गया। पीठ के समक्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अदालत में मौजूद हैं। मामले में सुनवाई जारी है।

तीन नवंबर को उसके समक्ष उपस्थित होने के निर्देश

शीर्ष अदालत ने 27 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को उसके समक्ष उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि अदालत के 22 अगस्त के आदेश के बावजूद अनुपालन हलफनामे क्यों नहीं दायर किए गए।

अनुपालन हलफनामे दायर नहीं किए

पीठ ने अपने आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि 27 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को छोड़कर किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अनुपालन हलफनामे दायर नहीं किए थे।

शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के अनुपालन के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछा था।

Admin

Admin

uttambharat6@gmail.com