न्यायालय ने बेंगलुरु सेंट्रल में मतदाता सूची में कथित हेराफेरी की एसआईटी जांच की याचिका खारिज की

न्यायालय ने बेंगलुरु सेंट्रल में मतदाता सूची में कथित हेराफेरी की एसआईटी जांच की याचिका खारिज की

Supreme Court: याचिकाकर्ता के वकील रोहित पांडे ने कहा कि उन्होंने आयोग के समक्ष अपना अभ्यावेदन पहले ही प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने आयोग द्वारा याचिका पर निर्णय लेने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने की मांग की, जिसे पीठ ने अस्वीकार कर दिया।

Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बेंगलुरु सेंट्रल और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों की जांच के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी जांच कराए जाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

याचिका निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी याचिका निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

पीठ ने आदेश दिया, ''हमने याचिकाकर्ता के वकील का पक्ष सुना है और हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, जो कथित तौर पर जनहित में दायर की गई है। याचिकाकर्ता निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं।'

समय सीमा निर्धारित करने की मांग

याचिकाकर्ता के वकील रोहित पांडे ने कहा कि उन्होंने आयोग के समक्ष अपना अभ्यावेदन पहले ही प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता ने आयोग द्वारा याचिका पर निर्णय लेने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने की मांग की, जिसे पीठ ने अस्वीकार कर दिया।

आपराधिक धोखाधड़ी होने का दावा

याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने भाजपा और निर्वाचन आयोग के बीच मिलीभगत से चुनावों में ''बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी होने का दावा किया था और इसे 'वोट चोरी' करार दिया था। कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूचियों के विश्लेषण का हवाला दिया गया था।

याचिका में न्यायालय से यह निर्देश देने की भी मांग की गई थी कि अदालत के निर्देशों का पालन होने और मतदाता सूचियों का स्वतंत्र ऑडिट पूरा होने तक मतदाता सूचियों में कोई और संशोधन या अंतिम रूप देने का काम न किया जाए।
 

Admin

Admin

uttambharat6@gmail.com