Highway Accident: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फलोदी और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुए बड़े सड़क हादसों पर खुद संज्ञान लेते हुए चिंता जताई है। इन दोनों हादसों में 18 और 19 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच ने की है।
सुप्रीम कोर्ट ने NHAI और परिवहन मंत्रालय से इस बारे में रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सड़क में गड्ढे और खराब मेंटेनेंस भी हादसों की एक वजह है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कुछ कहा है।
नियंत्रित करने की जरूरत- SC
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाईवे की स्थिति पर भी बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि मेंटेनेंस के दौरान कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कौन-कौन से नियमों का पालन किया गया और क्या मानक पूरे किए गए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हाईवे पर इस तरह की अनियमितता से जान जा रही हैं और इसे तुरंत नियंत्रित करने की जरूरत है।
सड़क की हालत ठीक नहीं
हाइवे पर हादसों को लेकर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे के किनारे बिना अनुमति के ढाबे खुलने से बड़े हादसे हो रहे हैं। ट्रक वहीं रुक जाते हैं और तेज रफ्तार में आने वाले वाहन खड़े ट्रकों को देख नहीं पाते, जिससे जानलेवा टक्कर हो जाती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि सड़क की हालत भी ठीक नहीं है, जबकि टोल वसूला जा रहा है। सड़क में गड्ढे और खराब मेंटेनेंस भी हादसों की एक वजह है।
NHAI और परिवहन मंत्रालय से रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में NHAI और परिवहन मंत्रालय से रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन मंत्रालय को दो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जिन दो हाईवे (राजस्थान के फलोदी और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में) पर हादसे हुए, वहां कितने ढाबे हाईवे की जमीन पर या बिना अनुमति के बने हुए हैं।