सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, वर्षों बाद दिल्ली-NCR में दिवाली पर पटाखे फोड़ने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, वर्षों बाद दिल्ली-NCR में दिवाली पर पटाखे फोड़ने की अनुमति दी

Happy Diwali: मुख्य न्यायाधीश भूषण आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला तब लिया जब केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव दिया कि सिर्फ “ग्रीन पटाखे” (जो कम प्रदूषण करते हैं) को ही बेचने और फोड़ने की इजाजत दी जाए। ये पटाखे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) द्वारा अनुमोदित हैं।

Happy Diwali: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिवाली के दौरान पांच दिनों के लिए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी जाएगी। यह राजधानी में वर्षों बाद कानूनी आतिशबाजी के साथ पहला त्यौहारी सीजन हो सकता है, हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञों और न्यायमित्र ने प्रवर्तन खामियों को लेकर चिंता जताई है।

बेचने और फोड़ने की इजाजत दी

मुख्य न्यायाधीश भूषण आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला तब लिया जब केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव दिया कि सिर्फ “ग्रीन पटाखे” (जो कम प्रदूषण करते हैं) को ही बेचने और फोड़ने की इजाजत दी जाए। ये पटाखे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) द्वारा अनुमोदित हैं। पीठ ने कहा: "फिलहाल, हम इसे दिवाली के पांच दिनों के दौरान ट्रायल के आधार पर अनुमति देंगे...

बिक्री सिर्फ लाइसेंस प्राप्त वालों को ही

यह टिप्पणी तब आई जब केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में एक विस्तृत प्रवर्तन योजना पेश की। इस में कहा गया है कि पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को ही करने दी जाएगी, और फ्लिप्कार्ट व अमेज़न जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। सरकार ने वादा किया कि पारंपरिक पटाखों (पुराने प्रकार के पटाखे) पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि, केंद्र ने यह छूट सभी त्योहारों पर लागू की जाने की मांग की।

सरकार ने पटाखे फोड़ने के लिए सख्त समय सीमा प्रस्तावित की-

दिवाली और प्रमुख त्योहारों पर रात 8 बजे से 10 बजे तक।
नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक।
और गुरुपर्व के लिए सुबह और शाम एक घंटे का समय।

इसके अलावा, सरकार ने कहा कि शादियों और निजी समारोहों में भी पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान, मेहता ने अदालत से दिवाली के समय में ढील देने का अनुरोध किया और तर्क दिया कि बच्चों को दो घंटे के उत्सव तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "दिवाली कुछ ही दिनों की बात है। बच्चों को धूमधाम से दिवाली मनाने दें।
 

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