Supreme Court ने आवारा कुत्तों पर 3 हफ्ते के अंदर मांगी रिपोर्ट

Supreme Court ने आवारा कुत्तों पर 3 हफ्ते के अंदर मांगी रिपोर्ट

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इन आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और जानवरों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशुओं को हटाया जाएं। कुत्तों सो निटपने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में बाड़ लगाएं जाने चाहिए।

राज्य सख्ती से पालन करें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इन आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। इसके साथ ही स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा 3 हफ्ते के अंदर दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी।

SC के आदेशों की मुख्य बातें

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि सभी नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर होंगे। राज्य सरकारें और UT 2 हफ्ते में ऐसे सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेज, अस्पतालों की पहचान करेंगी, जहां आवारा जानवर और कुत्ते घूमते हैं। उनकी एंट्री रोकने के लिए कैंपस में बाड़ लगाई जाएगी।

छोड़ा जाएगा उसी जगह

रखरखाव के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत हर 3 महीने में कम से कम एक बार इन कैंपस की जांच करें। पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था।

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